वित्त मंत्रालय द्वारा पीएफ पर ब्याज दर को मंजूरी

Finance Ministry approves 8.65% interest rate on EPF for 2016-17

प्रश्न-हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी प्रदान की गयी?
(a) 8.86 प्रतिशत
(b) 8.75 प्रतिशत
(c) 8.65 प्रतिशत
(d) 8.55 प्रतिशत
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 20 अप्रैल, 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी प्रदान की गयी।
  • इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के चार करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा।
  • इससे पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासीबोर्ड (CBT) ने 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी थी।
  • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम-1952, भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन और जमा राशि से जुड़े बीमा के रूप में कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
  • जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर यह पूरे भारत में लागू है।
  • यह अधिनियम अनुसूची में निर्देशित सभी प्रतिष्ठानों तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों जहां बीस या बीस से अधिक व्यक्ति कार्यरत हों पर लागू होता है।
  • केंद्रीय न्यासी बोर्ड त्रिपक्षीय निकाय है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री होते हैं।
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अनेक सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे प्रतिष्ठान के सदस्यों द्वारा प्रदत्त धनराशि का संग्रहण, सदस्यों के खातों की देख-रेख तथा सदस्यों और उनके नामितों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं के तहत धनराशि का वितरण।

संबंधित लिंक
http://zeenews.india.com/personal-finance/finance-ministry-approves-8-65-interest-rate-on-epf-for-2016-17-1997784.html
http://paisa.khabarindiatv.com/article/finance-ministry-ratifies-8-65-interest-rate-on-epf-says-labour-minister/
http://www.punjabkesari.in/business/news/finance-ministry-clears-8-65–interest-on-epf–dattatreya-608969