मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016

ovt approves Motor Bill; steep penalties for traffic offences proposed

प्रश्न-24 जून, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 को मंजूरी प्रदान की गई। इस विधेयक के तहत किए गए नए प्रावधानों के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस विधेयक में प्राविधानित है कि यदि सड़क उपयोगकर्ता आपातकालीन वाहन जैसे कि एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
(b) सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
(c) नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
(d) यातायात उल्लंघन के मामले में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 24 जून, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दूसरी बार मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 को मंजूरी प्रदान की।
  • इस मंजूरी के बाद यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।
  • 16वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान यह विधेयक मंजूर नहीं हो सका।
  • इस विधेयक के तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में कई संशोधन किए गए हैं।
  • इस विधेयक के अंतर्गत यातायात कानून प्रवर्तन को और अधिक कठोर बना दिया गया है।
  • इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि सड़क उपयोगकर्ता आपातकालीन वाहन जैसे कि किसी एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
  • यह प्रस्ताव 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है।
  • इस विधेयक में सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनने पर जुर्माने की राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है और लाइसेंस 3 महीने तक निलंबित कर दिया जाएगा।
  • इस विधेयक में प्रावधान है कि किशोरों द्वारा किए गए सड़क अपराध के मामले में अभिभावक/मालिक को दोषी माना जाएगा और वाहन पंजीकरण रद्द करने के साथ ही तीन वर्ष का कारावास और 25000 रुपये जुर्माना उन पर लगाया जाएगा।
  • इस विधेयक में ओवर-स्पीडिंग के लिए 1000-2000 रुपये की रेंज में जुर्माना और बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
  • यातायात उल्लंघन के मामले में 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने का न्यूनतम 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • बिना लाइसेंस के अनधिकृत वाहनों के उपयोग हेतु 5000 रुपये का जुर्माना और अयोग्य होने के बावजूद वाहन चलाने वालों पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
  • यदि एग्रीगेटर्स लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उससे 1 लाख रुपये तक की राशि ली जाएगी, जबकि वाहनों की ओवरलोडिंग पर 20000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…
https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-news/govt-approves-motor-bill-steep-penalties-for-traffic-offences-proposed/articleshow/69940065.cms
https://www.firstpost.com/business/govt-approves-motor-vehicle-bill-hefty-penalties-for-violation-of-traffic-norms-proposed-6876311.html