महानदी नदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे हेतु न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के अनुरोध पर महानदी जल विवाद अंतरराज्यीय नदी विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी?
(a)  पश्चिम बंगाल
(b) ओडिशा
(c)  झारखंड
(d) छत्तीसगढ़
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 20 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा राज्य के अनुरोध पर महानदी जल विवाद-अंतरराज्यीय नदी विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
  • न्यायाधिकरण संपूर्ण महानदी बेसिन में पानी की संपूर्ण उपलब्धता, प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर जलाशय वाले राज्यों के बीच पानी का बंटवारा निर्धारित करेगा।
  • अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।
  • जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से मनोनीत करेंगे।
  • इसके अलावा जल संसाधन विशेषज्ञ दो आकलन कर्ताओं की सेवाएं न्यायाधिकरण की कार्यवाही में सलाह देने के लिए प्रदान की जाएगी।
  • आईएसआरडब्ल्यूडी कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट और फैसले तीन वर्ष की अवधि के भीतर देने होंगे जिसे अपरिहार्य कारणों के चलते 2 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
  • v  गौरतलब है कि इस न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के न्यायिक निपटारे के साथ ही महानदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच लंबित विवाद का अंतिम निपटारा हो सकेगा।

संबंधित लिंक
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1521034