भुगतान एवं निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक-2014

प्रश्न- भुगतान एवं निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक-2014 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया-
(a)27 अप्रैल, 2015
(b)28 अप्रैल, 2015
(c)29 अप्रैल, 2015
(d)30 अप्रैल, 2015
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • राज्यसभा द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक 2014, 27 अप्रैल, 2015 को पारित किया गया।
  • लोकसभा द्वारा यह विधेयक 9 दिसंबर, 2014 को पारित किया गया।
  • इस विधेयक द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम-2007 में संशोधन किया जाएगा जो भारत में भुगतान प्रणाली को विनियमित एवं निगरानी हेतु लागू किया गया था।
  • यह विधेयक दिवालियेपन की समस्या के समाधान के लिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली में पारदर्शिता एवं स्थिरता को बढ़ावा देगा।
  • इसके द्वारा भारत की बैंकिंग भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के समान बनाया जाएगा।
  • उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के दायरे में भुगतान प्रणाली के संदर्भ में एक निर्दिष्ट व्यापार डिपॉजिटरी अथवा जारीकर्ता को भी लाया गया है।
  • विधेयक में सेंट्रल कांउटर पार्टीज के संबंध में निपटान एवं नेटिंग के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है।
  • इस विधेयक में भारतीय रिज़र्व बैंक को सशक्त बनाने का एक नया प्रावधान है ताकि वह ग्राहकों से एकत्र धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भुगतान प्रणाली के प्रदाताओं को निर्देशित कर सके।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.prsindia.org/uploads/media/Payment%20and%20Settlement/Payment%20and%20settlement%20bill,%202014.pdf
http://www.prsindia.org/billtrack/the-payment-and-settlement-systems-amendment-bill-2014-3488/