प्रश्न-राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदत्त जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत कब जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के रूप में किया गया?
(a) 30 अक्टूबर, 2019
(b) 31 अक्टूबर, 2019
(c) 1 नवंबर, 2019
(d) 5 नवंबर, 2019
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
(a) 30 अक्टूबर, 2019
(b) 31 अक्टूबर, 2019
(c) 1 नवंबर, 2019
(d) 5 नवंबर, 2019
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 20 नवंबर, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के नियम-12 के तहत अनुमोदित प्रस्ताव को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की।
- उल्लेखनीय है कि संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत उद्घोषणा जारी की और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को मंजूरी प्रदान की।
- इस मंजूरी के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के रूप में किया गया।
- नए केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह, दो जिले शामिल किए गए हैं।
- पूर्व राज्य जम्मू-कश्मीर का शेष भाग नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अंतर्गत शामिल है।
- वर्ष 1947 में जम्मू-कश्मीर राज्य में 14 जिले थे।
- विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जम्मू-कश्मीर में 14 जिलों का पुनर्गठन किया गया जिससे वर्ष 2019 में जिलों की संख्या 28 हो गई है।
- नए केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले को राष्ट्रपति द्वारा जारी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाई को समाप्त करना) द्वितीय आदेश, 2019 के तहत परिभाषित किया गया है।
लेखक-विजय प्रताप सिंह
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