भारत के विदेशी नागरिकों (OCIs) को NPS में नामांकन की मंजूरी

now overseas citizen of india can invest in nps
प्रश्न-पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भारत के विदेशी नागरिकों (OCIs) को NPS में नामांकन की मंजूरी देने के साथ-साथ कौन-सा खाता खुलवाने के लिए मंजूरी दे दिया है?
(a) टियर 12
(b) टियर 13
(c) टियर 14
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • 29 अक्टूबर, 2019 को पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भारत के विदेशी नागरिकों (OCIs) को NPS में नामांकन की मंजूरी देने के साथ-साथ टियर-1 खाता खुलवाने की भी मंजूरी दे दी।
  • PFRDA के इस कदम से किसी समय भारतीय रहे दूसरे देश के नागरिक भी अब ‘राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली’ (NPS) में निवेश कर सकेंगे।
  • ध्यातव्य है कि इससे पहले अनिवासी भारतीयों (NRIs) को सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही निवेश की अनुमति थी।
  • वर्ष 2016 में NRIs को ENPS के माध्यम से NPS में ऑनलाइन निवेश करने की अनुमति दे दी गई थी।
  • इसके बावजूद भी NRIs को NPS टियर 2 खाता खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
  • NPS टियर-2 खाता खोलने की मंजूरी OCIs को भी नहीं दी गई है।
  • NPS  टियर-1 एवं टियर-2 खातों में न्यूनतम योगदान (खाता खुलवाने के दौरान) क्रमशः 500 रुपये एवं 1,000 रुपये का होता है।
  • जबकि एक वित्त वर्ष में टियर-1 खाते में कम-से-कम 1,000 रुपये और टियर-2 खाते में 250 रुपये डालने जरूरी होते हैं।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://economictimes.indiatimes.com/wealth/invest/now-overseas-citizen-of-india-can-invest-in-nps/articleshow/71817067.cms?from=mdr

https://www.financialexpress.com/money/nps-rule-change-alert-now-these-citizens-of-india-can-invest-check-eligibility/1749656/