प्रश्न-पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भारत के विदेशी नागरिकों (OCIs) को NPS में नामांकन की मंजूरी देने के साथ-साथ कौन-सा खाता खुलवाने के लिए मंजूरी दे दिया है?
(a) टियर 12
(b) टियर 13
(c) टियर 14
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
(a) टियर 12
(b) टियर 13
(c) टियर 14
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 29 अक्टूबर, 2019 को पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भारत के विदेशी नागरिकों (OCIs) को NPS में नामांकन की मंजूरी देने के साथ-साथ टियर-1 खाता खुलवाने की भी मंजूरी दे दी।
- PFRDA के इस कदम से किसी समय भारतीय रहे दूसरे देश के नागरिक भी अब ‘राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली’ (NPS) में निवेश कर सकेंगे।
- ध्यातव्य है कि इससे पहले अनिवासी भारतीयों (NRIs) को सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही निवेश की अनुमति थी।
- वर्ष 2016 में NRIs को ENPS के माध्यम से NPS में ऑनलाइन निवेश करने की अनुमति दे दी गई थी।
- इसके बावजूद भी NRIs को NPS टियर 2 खाता खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
- NPS टियर-2 खाता खोलने की मंजूरी OCIs को भी नहीं दी गई है।
- NPS टियर-1 एवं टियर-2 खातों में न्यूनतम योगदान (खाता खुलवाने के दौरान) क्रमशः 500 रुपये एवं 1,000 रुपये का होता है।
- जबकि एक वित्त वर्ष में टियर-1 खाते में कम-से-कम 1,000 रुपये और टियर-2 खाते में 250 रुपये डालने जरूरी होते हैं।
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