भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017

The Indian Forest (Amendment) Bill, 2017

प्रश्न-भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017 का उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करना है?
(a)  भारतीय वन अधिनियम, 1927
(b) भारतीय वन अधिनियम, 1956
(c)  भारतीय वन अधिनियम, 1982
(d) भारतीय वन अधिनियम, 1986
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 27 दिसंबर, 2017 को संसद ने भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया।
  • यह विधेयक 18 दिसंबर, 2017 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था।
  • इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करना है।
  • यह अधिनियम वनों एवं वन उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने और उन पर वसूल की जाने वाली ड्यूटी से जुड़े कानूनों को कन्सोलिडेट करता है।
  • इस अधिनियम में वृक्ष की परिभाषा में ताड़, बांस, ढूंठ, झाड़-झंखाड़ और बेंत को शामिल किया गया है।
  • चूंकि अधिनियम के अंतर्गत वृक्ष की परिभाषा में बांस भी शामिल है इसलिए इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है।
  • इस अधिनियम में संशोधन के पश्चात गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काटने और आर्थिक उपयोग हेतु उसके परिवहन के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • ज्ञातव्य है कि वनस्पति शास्त्र के वर्गीकरण के अनुसार बांस घास की श्रेणी में आता है।

संबंधित लिंक
http://www.prsindia.org/billtrack/the-indian-forest-amendment-bill-2017-5001/
http://www.thehindu.com/news/national/bamboo-not-a-tree-parliament-passes-bill-amending-forest-act/article22287886.ece