भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2019

प्रश्न-भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2019 द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर कितना करने का प्रस्ताव है?
(a) 7
(b) 8
(c) 10
(d) 12
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • 4 जुलाई, 2019 को भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) द्वितीय विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया।
  • इससे पूर्व 27 जून, 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन), द्वितीय विधेयक, 2019 को लोक सभा में पेश किया गया।
  • 2 जुलाई, 2019 को लोक सभा द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया।
  • यह विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
  • यह विधेयक 21 फरवरी, 2019 को प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा।
  • अधिनियम, 1956 द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) के अधिक्रमण तथा इसके अधिक्रमण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर इसके पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है।
  • यह विधेयक, एम.सी.आई. के अधिक्रमण की समयावधि को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष किए जाने हेतु अधिनियम, 1956 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
  • अधिनियम, 1956 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा शिक्षा में प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित 7 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है।
  • विधेयक द्वारा बोर्ड की सदस्य संख्या को 7 से बढ़ाकर 12 किए जाने का प्रावधान है।
  • इसके अतिरिक्त यह प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए बोर्ड में चयनित होने की अनुमति प्रदान करता है।
  • विधेयक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महासचिव का प्रावधान है।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://prsindia.org/billtrack/indian-medical-council-amendment-bill-2019