प्रवासी भारतीय को आधार प्राप्त करने का अधिकार

प्रश्न-हाल ही में प्रवासी भारतीय को भारत आने पर ही आधार नंबर प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, पहले इसके लिए कितने दिनों का इंतजार करना पड़ता था?
(a) 180 दिन
(b) 120 दिन
(c) 90 दिन
(d) 60 दिन
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 23 सितंबर, 2019 को प्रवासी भारतीय को आगमन पर ही आधार नंबर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।
  • पहले से प्राप्त करने के लिए प्रवासी भारतीय को 180 दिनों से अधिक इंतजार करना पड़ता था।
  • इसके लिए प्रवासी भारतीय, भारतीय पासपोर्ट के साथ बायोमेट्रिक आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इनके पासपोर्ट को पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण तथा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
  • तत्पश्चात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा इन्हें आधार नंबर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।
  • यदि प्रवासी भारतीय के पासपोर्ट में भारतीय पता नहीं है, तो उसे पते के प्रमाण के रूप में यूआईडीएआई द्वारा अनुमोदित दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करना पड़ेगा।
  • ध्यातव्य है कि 5 जुलाई को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी भारतीयों के लिए पासपोर्ट के साथ आधार कार्ड जारी करने पर विचार करने की सहमति दी थी।

संबंधित लिंक भी देखें…
https://economictimes.indiatimes.com/nri/nris-in-news/nris-can-now-apply-for-aadhaar-on-arrival-without-182-day-wait/articleshow/71261969.cmsv