प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार के अंतर्गत

प्रश्न-13 नवंबर, 2019 को उच्चतम न्यायालय ने अपने दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना के अधिकार के अंतर्गत माना। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2010 में किस उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है?
(a) मद्रास उच्च न्यायालय
(b) दिल्ली उच्च न्यायालय
(c) बॉम्बे उच्च न्यायालय
(d) इलाहाबाद उच्च न्यायालय
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
  • 13 नवंबर, 2019 को उच्चतम न्यायालय ने अपने दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश (CJI) के कार्यालय को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत माना है।
  • इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2010 में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है।
  • अदालत के निर्णय के अनुसार सीजेआई कार्यालय एक पब्लिक अथॉरिटी है, जिसके तहत यह सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत आएगा।
  • यद्यपि इस दौरान इस कार्यालय की गोपनीयता बरकरार रहेगी।
  • अदालत के अनुसार, सूचना देने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती है।
  • उल्लेखनीय है कि 15 जून, 2005 को भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था।
  • यह अधिनियम, 12 अक्टूबर, 2005 से लागू है।
  • इस अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना एवं सरकारी विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.thehindu.com/news/national/office-of-cji-is-public-authority-under-rti-rules-sc/article29961646.ece