प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (पीएम-एसवाई एम) योजना का शुभारंभ

प्रश्न-निम्न कथनों पर विचार कीजिएः-
(i) हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) का शुभारंभ किया गया।
(ii) यह योजना देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लगभग 42 करोड़ श्रमिकों के लिए 3000 रुपये की न्यूनतम निश्चित पेंशन का प्रावधान करती है।
(a) केवल (i)
(b) केवल (ii)
(c) (i) एवं (ii) दोनों
(d) न तो (i), न ही (ii)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 15 फरवरी, 2019 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’ का शुभारंभ किया गया।
  • इस योजना की घोषणा अंतरिम बजट-2019 में की गयी थी।
  • गौरतलब है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है, इस योजना के लाभार्थी हैं।
  • इस योजना के पात्र असंगठित क्षेत्र यथा-घरेलू श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईंट-भट्टा मजदूर, कचरा उठाने वाले, निर्माण मंजदूर तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों में कार्यरत 18 से 40 वर्ष के श्रमिक होंगे।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी 18 से 40 वर्ष की आयु अंतराल में इसमें शामिल हो सकता है। इस आयु अंतराल में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक मासिक रूप से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राशि का अंशदान करेगा।
  • ध्यातव्य है कि जितनी राशि का योगदान लाभार्थी करेगा, उतनी ही राशि का योगदान केंद्र सरकार अपनी तरफ से करेगी।
  • 60 वर्ष की उम्र की प्राप्ति पर अभिदाता को परिवार पेंशन लाभ के साथ प्रतिमाह 3000 रुपये का निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगा।
  • यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का 50 प्रतिशत उसके जीवन साथी को जीवनपर्यंत मिलता रहेगा।
  • योजना के लाभार्थी के पास नामांकन के लिए बचत बैंक खाता, आधार संख्या और मोबाइल फोन का होना अनिवार्य है।
  • भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पेंशन फंड प्रबंधन का कार्य करने के साथ ही पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी।
  • ध्यातव्य है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रोजगार के अनिश्चित स्वभाव को देखते हुए योजना से बाहर निकलने के प्रावधान लचीले रखे गये हैं।
  • उल्लेखनीय है कि भारत की आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई लगभग एक-चौथाई आबादी (लगभग 42 करोड़) के इस योजना द्वारा लाभान्वित होने की मजबूत संभावना है।

लेखक-धीरेंद्र त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://labour.gov.in/pm-sym

https://labour.gov.in/sites/default/files/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80_%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE_%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80_%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8.pdf