पश्चिम बंगाल में लिंचिंग निवारण विधेयक पास

West Bengal passes Bill against lynching
प्रश्न-पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित लिंचिंग रोकथाम विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन -सा तथ्य सही है?
(a) 30 अगस्त, 2019 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पश्चिम बंगाल (लिंचिंग रोकथाम) विधेयक पारित किया गया।
(b) इस विधेयक में 3 साल की कैद से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है।
(c) यह विधेयक 17 जुलाई, 2018 को लिंचिंग पर अंकुश लगाने के उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पारित किया गया।
(d) उपरोक्त सभी
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
  • 30 अगस्त, 2019 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा प. बंगाल (लिंचिंग रोकथाम) विधेयक, 2019 पारित किया गया।
  • यह विधेयक लिंचिंग पर अंकुश लगाने के उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पारित किया गया है।
  • इस विधेयक का उद्देश्य भीड़ के हमले और हिंसा को रोकना तथा इसके लिए दंड का प्रावधान करना है।
  • इस विधेयक के तहत लिंचिंग निवारण की परिवीक्षा और समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
  • इसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को घायल करने वालों के लिए तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
  • किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु कारित करने वालों के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है।
  • अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
  • भारत में लिंचिंग के निवारण के लिए पहला विधेयक मणिपुर ने 21 दिसंबर, 2018 को पारित किया था।
  • 5 अगस्त, 2019 को राजस्थान विधान सभा द्वारा भी लिंचिंग रोकथाम विधेयक पारित किया गया था।
  • उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ के वाद में निर्णय देते हुए दिशा-निर्देश जारी किया था।
  • न्यायालय ने स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के साथ ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराये जाने का निर्देश दिया था।
  • साथ ही ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 A के या अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अधिकतम सजा देने का निर्देश दिया था।

लेखक-राहुल त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/west-bengal-passes-bill-against-lynching/article29302545.ece

https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/west-bengal-assembly-passes-bill-against-mob-assault-lynching/story/376542.html