निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग

प्रश्न-RBI के अनुसार, दीर्घावधि के निवेश करने के इच्छुक को प्रोत्साहित करने के लिए, ‘स्वैच्छिक-प्रतिधारण मार्ग’ (VRR) नामक एक विशेष मार्ग का प्रस्ताव किया जा रहा है।
(a) विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों
(b) घरेलू संस्थागत निवेशकों
(c) a और b दोनों को
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 5 अक्टूबर, 2018 को RBI ने ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ जारी किया।
  • जिसके अनुसार, दीर्घावधि निवेश करने के इच्छुक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को प्रोत्साहित करने के लिए ‘स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (VRR) नामक एक विशेष मार्ग का प्रस्ताव किया जा रहा है।
  • प्रस्तावित मार्ग के तहत एफपीआई के पास साधन विकल्पों और साथ ही विनियामक प्रावधानों से छूट के संदर्भ में अधिक परिचालनात्मक लचीलापन होगा। उदाहरणार्थ-अल्पकालिक निवेश (एक वर्ष से भी कम) पर पोर्टफोलियो आकार के 20% तक कैप, संकेंद्रण सीमा और एक कॉर्पोरेट समूह के लिए ऋणग्रस्तता सीमाएं (पोर्टफोलियो आकार का 20% और एकल मुद्दे का 50%)।




  • इस मार्ग के तहत निवेश करने के लिए पात्र होने के लिए, FPI को स्वेच्छा से भारत में अपनी पसंद की अवधि के लिए अपने निवेश का न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत बनाए रखने की प्रतिबद्धता होगी।
  • FPI नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से मार्ग के तहत निवेश सीमा के लिए आवेदन करेगा।
  • RBI अभी प्रस्तावित ‘स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग’ (VRR) पर सार्वजनिक परामर्श के क्रम में है।
  • सार्वजनिक परामर्श से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ही VRR को अंतिम रूप दिया जाएगा।

संबंधित लिंक
https://indianexpress.com/article/business/banking-and-finance/rbi-for-voluntary-retention-route-for-fpis-in-debt-5389081/
https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45165