नगालैंड अशांत क्षेत्र घोषित

Entire Nagaland declared disturbed area for six more months under AFSPA
प्रश्न-जून, 2019 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत कितने और समय के लिए संपूर्ण नगालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया?
(a) 6 माह
(b) 3 माह
(c) एक वर्ष
(d) दो वर्ष
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
  • 30 जून, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा (3) के तहत संपूर्ण नगालैंड को छः और महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया।
  • नगालैंड में हत्या, लूट और अपहरण की घटनाओं के कारण राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया।
  • ध्यातव्य है कि नगालैंड राज्य में विगत कुछ दशकों से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 लागू है।
  • ध्यातव्य है कि वर्ष 1997 में भारत सरकार एवं नगा विद्रोही समूह एमएससीएन आईएम के मध्य युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/entire-nagaland-declared-disturbed-for-six-more-months-under-afspa/article28250092.ece

http://www.newindianexpress.com/nation/2019/jul/01/entire-nagaland-declared-disturbed-for-six-more-months-under-afspa-1997907.html