प्रश्न-हाल ही में दिवालियापन कानून सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। इस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
(a) अरविंद सुब्रमण्यम
(b) डॉ.टी.के विश्वनाथन
(c) शक्तिकांत दास
(d) अजीत सेठ
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य
- 4 नवंबर, 2015 को दिवालियापन कानून सुधार समिति (Bankruptcy Law Reform Committee) ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण-2015-16 में कारोबार को सुगम बनाने एवं दिवालियापन कानून सुधार हेतु वैश्विक मापदंडों के अनुरूप और आवश्यक न्यायिक क्षमता उपलब्ध कराने वाली एक समग्र दिवालियापन संहिता लाने की घोषणा की थी।
- परिणामस्वरूप सरकार ने दिवालियापन से संबंधित विभिन्न मामलों पर गौर करने और विधेयक के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए पूर्व विधि सचिव डॉ. टी. के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन किया था।
- इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं:
- इस रिपोर्ट ने दिवालियापन पर कानून की सिफारिश की है।
- इस रिपोर्ट ने दिवालियापन पर एक नियामक बनाने का प्रावधान प्रस्तावित कानून में किया है।
- इसके अलावा रिपोर्ट ने किसी कंपनी के दिवालियापन से संबंधित मामलों को 180 दिन में सुलझाने की सिफारिश प्रस्तावित कानून में की है।
- इस रिपोर्ट में एक दिवालियापन प्राधिकरण (Insolvency Adjudicating Authority) का प्रावधान भी प्रस्तावित कानून में दिया गया है। यह प्राधिकरण कर्जदाताओं के मामलों पर सुनवाई करेगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=130208