तत्काल तीन तलाक पर अध्यादेश

प्रश्न-हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक पर अध्यादेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(1)  इसके द्वारा तत्काल तीन तलाक को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है।
(2) इस अध्यादेश का विस्तार जम्मू-कश्मीर समेत संपूर्ण भारत पर होगा।
(3)  इसके तहत तलाक कहने वाले पुरुष (पति) को तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
(4)  इसके तहत अग्रिम जमानत की व्यवस्था की गई है।
सही कथन का चयन करें-
कूटः
(a)  (1), (2) एवं (3)
(b)  (1) एवं (3)
(c)  (1), (3)
(d) (2), (3) एवं (4)
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 19 सितंबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तत्काल तीन तलाक को संज्ञेय अपराध घोषित करने वाले अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की।
  • 19 सितंबर को ही देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को सहमति प्रदान की।
  • अध्यादेश के तहत तीन तलाक का अपराध तभी संज्ञान में लिया जाएगा, जब महिला स्वयं या उसका संबंधी (रक्त संबंध) शिकायत दर्ज कराता है।
  • यह अध्यादेश, तत्काल तीन तलाक कहने को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करता है।
  • तलाक कहने वाले पुरुष (पति) को तीन वर्षों तक के कारावास की सजा हो सकती है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
  • इस अध्यादेश का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में होगा।
  • ध्यातव्य है कि 28 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोक सभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारी संरक्षण) विधेयक, 2017 पेश किया था।
  • लोक सभा द्वारा इसी दिन इस विधेयक को पारित कर दिया गया।
  • हालांकि यह विधेयक अभी तक राज्य सभा से पारित नहीं हो पाया है। इसीलिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर तत्काल तीन तलाक को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।

संबंधित लिंक…
http://www.ptinews.com/news/10051113_Cabinet-nod-to-ordinance-to-make-practice-of-instant-triple-talaq-a-penal-offence
https://timesofindia.indiatimes.com/india/union-cabinet-approves-ordinance-on-triple-talaq/articleshow/65867780.cms