ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध

प्रश्न-भारत सरकार द्वारा ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध हेतु परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम में संशोधन किया है। यह नियम किस वर्ष का है?
(a) 2015 तक
(b) 2016 तक
(c) 2017 तक
(d) 2012 तक
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 5 मार्च, 2019 को जारी सूचना के अनुसार भारत सरकार द्वारा देश में आयातित ठोस प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  • पूर्व में इस तरह के आयात पर आंशिक प्रतिबंध लगा था। सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया था।
  • इसके अतिरिक्त निर्यातोन्मुखी इकाइयों (EOU) द्वारा प्लास्टिक कचरे के आयात की अनुमति थी, जो इसका परिशोधन के बाद उपयोग करते थे।
  • इस उद्देश्य के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचालन) नियम, 2016 में संशोधन कर दिया गया है।
  • नियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए एक ही समय में ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के साथ सतत विकास के सिद्वांतों को कायम रखते हुए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव को सुनिश्चित करना है।
  • भारत में निर्मित और निर्यात किए जाने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटक यदि दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो मंत्रालय की अनुमति के बिना एक वर्ष के भीतर पुनः आयात किए जा सकते हैं।

संबंधित लिंक भी देखें…

http://www.moef.nic.in/sites/default/files/Hazardous%20and%20Other%20Wastes%20%28Management%20and%20Transboundary%20Movement%29%20Amendment%20Rules%2C%202019_5.pdf

http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1567682