जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक

Policy Changes recommended by the 25th GST Council Meeting

प्रश्न-18 जनवरी, 2018 को जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक कहां संपन्न हुई?
(a)  मणिपुर
(b) जम्मू-कश्मीर
(c)  बंगलुरू
(d) नई दिल्ली
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 18 जनवरी, 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।
  • जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 25वीं बैठक में निम्नलिखित नीतिगत बदलाओं की अनुशंसा की गई है-
  1. फॉर्म जीएसटीआर-1 (आपूर्ति विवरण), फॉर्म जीएसटीआर-5 (अनिवासी टैक्स योग्य व्यक्ति) अथवा फॉर्म जीएसटीआरए-5ए (OIDAR) दाखिल करने में विफल रहने पर किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब शुल्क को घटाकर 50 रुपये प्रतिदिन किया जा रहा है और यह कोई भी फॉर्म दाखिल न करने वालों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन होगा।
  • फॉर्म जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरण) दाखिल करने में विफल रहने पर देय विलंब शुल्क 50 रुपये प्रति दिन होगा।
  1. स्वैच्छिक पंजीकरण प्राप्त करने वाले कर योग्य लोगों को अब पंजीकरण की प्रभावी तिथि के बाद एक वर्ष की समाप्ति से पहले भी पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।
  2. जीएसटी प्रणाली अपनाने वाले करदाताओं के लिए पंजीकरण रद्द करने हेतु फॉर्म जीएसटी आरईजी-29 दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन माह और बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 की जा रही है।
  3. ई-वे बिल सृजित, संशोधन एवं रद्द करने की सुविधा प्रायोगिक आधार पर nic.in पोर्टल पर मुहैया कराई जा रही है। इस व्यवस्था के पूरी तरह परिचालन में आ जाने पर ई-वे बिल प्रणाली ewaybillgst.gov.in पोर्टल पर काम करना शुरू कर देगी।
  • ई-वे बिल से संबंधित नियमों में कुछ विशेष संशोधन किए जा रहे हैं।
  • इन नियमों को 1 फरवरी, 2018 से वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए देशभर में अधिसूचित किया जाना है। इसी तरह एक विशेष तिथि से राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए भी इन्हें अधिसूचित किया जाना है, जिसकी घोषणा प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-अलग की जाएगी, लेकिन यह तिथि 1 जून, 2018 से आगे नहीं जाएगी।
  1. हस्तशिल्प पर गठित समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट और सिफारिशों को भी जीएसटी परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
  • जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार ने प्रमुख निर्णय लेते हुए 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं के जीएसटी रेट में बदलाव किया है।
  • बैठक में हस्तशिल्प की 29 वस्तुओं को शून्य जीएसटी के स्लैब में रख दिया।

संबंधित लिंक
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=175727
http://www.indiainside.org/post.php?id=1527