जम्मू-कश्मीर राज्य पर केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला

प्रश्न-5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य पर ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अलावा शेष सभी खंडों को समाप्त किया गया।
(ii) अनुच्छेद 370 के कारण ही राज्य में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अलावा केंद्र के अन्य कानून लागू नहीं होते थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

(a) केवल (i)
(b) केवल (ii)
(c) (i) एवं (ii) दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
  • 5 अगस्त, 2019 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को (इसके खंड 1 को छोड़कर) न लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया।
  • उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही इस अनुच्छेद के अन्य सभी प्रावधानों (खंड 1 को छोड़कर) को समाप्त करने का आदेश दिया।
  • राष्ट्रपति के इस आदेश का नाम ‘संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019’ है।
  • यह आदेश 5 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त माना जाएगा।
  • यह आदेश समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 का स्थान लेगा।
  • अनुच्छेद 370 क्या है?
  • भारतीय संविधान के भाग 21, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है।
  • इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था।
  • ऐसा, इसके भारतीय संघ में शामिल होने की विशेष परिस्थितियों के कारण किया गया था।
  • इसके अनुसार, संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों-रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है।
  • इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है।
  • इसी विशेष दर्जे के कारण-

   (i)   जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और J & K) होती थी।

   (ii)  इस राज्य में संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था, जिसके कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था।

   (iii) इस राज्य का अलग राष्ट्रध्वज था। वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था।

   (iv) इस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था।

   (v)  भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे।

   (vi) राज्य में आरटीआई और सीएजी (CAG) जैसे कानून नहीं लागू होते थे।

   (vii)            राज्य में पंचायतों को अधिकार प्राप्त नहीं थे।

   (viii)सबसे प्रमुख बात यह है कि जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत अगर वह (महिला) पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस व्यक्ति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।

   (ix) यहां राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत  आर्थिक आपात भी नहीं लगा सकते थे।

v  अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के साथ ही अनुच्छेद 35-A भी समाप्त हो गया।

  • अनुच्छेद 35A क्या है?
  • अनुच्छेद 370(1) (d) के तहत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश के फलस्वरूप वर्ष 1954 में संविधान में अनुच्छेद 35-A जोड़ा गया था।
  • अनुच्छेद 35-A से जम्मू-कश्मीर सरकार को यह अधिकार मिला था कि वह किसे अपना स्थायी निवासी माने और किसे नहीं।
  • इसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर के बाहर का कोई भी व्यक्ति राज्य में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता था। ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती थी।
  • इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभक्त करने वाला विधेयक ‘जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019’ प्रस्तुत किया।
  • जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहेगा।
  • जम्मू-कश्मीर की जगह अब दो केंद्र शासित प्रदेश होंगे-

   (i)   जम्मू-कश्मीर

   (ii)  लद्दाख

  • दोनों केंद्रशासित प्रदेशों का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगा।
  • जम्मू-कश्मीर की विधायिका होगी (दिल्ली की भांति) जबकि लद्दाख में कोई विधायिका नहीं होगी (चंडीगढ़ की भांति)।

लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

http://ddnews.gov.in/national/govt-introduces-jk-reorganisation-bill-2019-rajya-sabha-moves-resolution-revoking-article

https://www.thehindu.com/news/national/amit-shah-moves-resolution-to-revoke-article-370-bifurcate-jk/article28819848.ece?homepage=true

https://aajtak.intoday.in/news/liveblog/budget-session-live-parliament-loksabha-rajyasabha-live-updates-jammu-and-kashmir-497.html