गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा पूर्व-भुगतान दंड (Fore closure Charges) पर रोक

प्रश्न-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) आम उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व-भुगतान दंड (Fore Closure Charges) वसूलती हैं-
(a) अस्थाई दर पर लिए गए ऋण का समय से पहले भुगतान कर ऋण खाता बंद करने के एवज में
(b) ऋण की समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने के बदले
(c) लोन प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 2 अगस्त, 2019 को RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा वसूले जाने वाले पूर्व-भुगतान दंड (Fore closure Charges) पर रोक लगा दिया।
  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज लेनदारों से समय से पहले कर्ज चुकाने पर पूर्व-भुगतान दंड वसूलती रही हैं।
  • प्रभावी
  • RBI के इस निर्णय से आवास और वाहन ऋण लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
  • इसके साथ ही उच्च शिक्षा तथा निजी ऋण (पर्सनल लोन) लेने वाले ग्राहकों को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा।

संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/rbi-bans-nbfcs-from-charging-loan-foreclosure-penalties-from-individual-borrowers/story/370258.html https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/rbi-bans-nbfcs-from-charging-loan-foreclosure-penalties/articleshow/70502170.cms