गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु लोकपाल की नियुक्ति

प्रश्न-हाल ही में अरबीआई द्वारा प्रारंभिक चरण में कितनी राशि की परिसंपत्ति धारक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) हेतु लोकपाल नियुक्ति की घोषणा की गई है?
(a) दस लाख रुपए
(b) पांच लाख रुपए
(c) तीन लाख रुपए
(d) एक लाख रुपए
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • फरवरी के प्रथम सप्ताह में आरबीआई के द्वारा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत NBFCs को भी लोकपाल के दायरे में लाने की घोषणा कर दी गई।
  • यह लोकपाल ऐसी NBFCs को आच्छादित (कवर) करेगा जिनकी परिसंपत्ति का आकार 10 लाख या उससे ज्यादा है।
  • आगे चलकर उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी उसके दायरे में लाया जाएगा जिनकी परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है तथा ग्राहक पटल (Customer Interface) की सुविधा भी हो।
  • यह योजना फरवरी, 2018 के अंत तक अमल में लाई जाएगी।
  • योजना के तहत वित्तीय कंपनियों (NBFCs) से कर्ज लेने वालों को अगर कोई शिकायत होगी तो वे सीधे अपने लोकपाल से संपर्क कर सकेंगे।
  • इस तरह इनकी शिकायतों का जल्द निपटारा हो सकेगा।
  • शुरू में इस योजना को सभी जमा स्वीकारक (Deposit-Taking) एनबीएफसी के लिए लागू किया जाएगा।
  • आरबीआई की मंशा इन कपंनियों (NBFCs) के चारों ओर नियमों को और मजबूत करना है।
  • ध्यातव्य है कि अभी तक, उपभोक्ता शिकायतों के लिए आरबीआई ने सभी एनबीएफसी के लिए मैनडेटरी (अनिवार्य) निवारण अधिकारी (Gaievance Redressal Officer) रखना अनिवार्य कर दिया था।
  • जिनके नाम और पते एनबीएफसी के कार्योलयों में मौजूद होते थे।
  • ध्यातव्य है कि एनबीएफसी कम पूंजी की आवश्यकता के तहत काम करते हैं और बैंकों की तुलना में जोखिम धारक व्यापार को करते हैं।
  • इस प्रकार आरबीआई का हालिया कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संबंधित लिंक
https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/rbi-to-set-up-ombudsman-for-nbfcs/articleshow/62819968.cms
https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=43079