किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम-2019

Juvenile Justice Child Care and Protection Rules, 2019 approved by up cabinet
प्रश्न-20 अगस्त, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम-2019 के प्रख्यापन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह नियम भारत सरकार द्वारा सृजित आदर्श नियम-2016 के प्राविधानों को अंगीकृत कर बनाया गया है।
(b) नए नियम में दत्तक ग्रहण के संबंध में एक पृथक अध्याय शामिल किया गया है।
(c) इस नियम में बालकों की देख-रेख और संरक्षण हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु 48 विस्तृत स्पष्ट प्रारूप बनाए गए हैं।
(d) इस नियम के अंतर्गत बच्चों को सुपात्र दंपत्ति द्वारा गोद लिए जाने की प्रक्रिया को बालहितकारी बनाया गया है।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
  • 20 अगस्त, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम-2019 प्राख्यापान से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • यह नियम भारत सरकार द्वारा सृजित आदर्श नियम-2016 के प्राविधानों को अंगीकृत कर बनाया गया है।
  • इस नियम के प्राख्यापन में उत्तरप्रदेश में बालकों की देख-रेख और संरक्षण के संदर्भ में की जाने वाली कार्यवाही को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा।
  • इस नए नियम के अंतर्गत बालकों के विरूद्ध एवं बालकों द्वारा किए जाने वाले सामान्य से जघन्य नए अपराधों का वर्गीकरण किया गया है।
  • नए नियम में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विधि विरूद्ध बालकों के संबंध में लंबित जांचों के समयबद्ध निस्तारण का और बालकों से संबंधित संस्थानों का अनिवार्यतः पंजीकरण किए जाने और पंजीकरण नही होने की स्थिति में कठोर दंड का प्राविधान किया गया है।
  • दत्तक ग्रहण के संबंध में नए नियम के अंतर्गत एक पृथक अध्याय शामिल किया गया है, जिसमें अनाथ बच्चों को सुपात्र दंपत्ति द्वारा गोद लिए जाने की प्रक्रिया को बालहितकारी बनाया गया है।
  • इस नियम में बालकों की देख-रेख और संरक्षण हेतु निर्धारित विविध प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु 46 विस्तृत स्पष्ट प्रारूप बनाए गए हैं।
  • राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भी निगरानी का प्राविधान नए नियम के अंतर्गत किया गया है।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

http://information.up.nic.in/attachments/CabinetDecisionfile/acd68b580a7d0c39953761901711dd69.pdf

https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/cabinet-nod-to-new-juvenile-justice-rules-for-child-adoption/articleshow/70762335.cms