किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षा) विधेयक, 2014 लोकसभा में पारित हुआ

Juvenile Justice (Care and Protection) Bill, 2014 was passed in Lok Sabha

प्रश्न-किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षा) विधेयक, 2014 कितने उम्र तक के किशोरों पर व्यस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है-
(a)14-16 वर्ष
(b)16-18 वर्ष
(c)12-18 वर्ष
(d)17-18 वर्ष
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 7 मई, 2015 को लोकसभा ने किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षा) विधेयक, 2014 पारित कर दिया।
  • यह विधेयक किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षा) अधिनियम, 2000 का स्थान लेगा।
  • इस विधेयक में देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित कानून को और मजबूत बनाने का प्रावधान है।
  • इस विधेयक के तहत जघन्य अपराध करने वाले 16-18 वर्ष के आयु के किशोरों पर व्यस्कों की तरह मुकदमा चलेगा।
  • व्यस्कों की तरह मुकदमा चलने के बावजूद वह किशोर, 21 वर्ष तक किशोर न्याय विधेयक के अंतर्गत ही रहेगा।

संबंधित लिंक भी देखें…
http://aajtak.intoday.in/story/lok-sabha-takes-up-juvenile-justice-amendment-bill-1-811175.html
http://khabar.ibnlive.com/news/politics/juvenile-justice-act-370516.html
http://www.thehindu.com/news/national/lok-sabha-passes-uvenile-justice-care-and-protection-of-children-bill/article7180849.ece
http://www.business-standard.com/article/news-ians/juvenile-justice-bill-passed-in-lok-sabha-activists-unhappy-roundup-115050700970_1.html