कर संबंधी मुद्दों पर उच्च स्तरीय समिति का गठन

प्रश्न-हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा कर संबंधी मुद्दों पर व्यापार और उद्योग के साथ बातचीत के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
(a) श्री सिद्धार्थ प्रधान
(b) श्री अशोक लाहिरी
(c) श्री गौतम राय
(d) श्री दीपक गुप्ता
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 3 दिसंबर, 2014 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट घोषणा के अनुरूप कर संबंधी मुद्दों पर व्यापार और उद्योग जगत के साथ नियमित बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया।
  • इस तीन सदस्यीय समिति के अध्यक्ष श्री अशोक लाहिरी हैं। श्री लाहिरी वित्त मंत्रालय के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं।
  • इस उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी) के अन्य दो सदस्य श्री सिद्धार्थ प्रधान व श्री गौतम राय हैं।
  • उच्च स्तरीय समिति नियमित आधार पर व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत और कर कानूनों में स्पष्टता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का पता लगाएगी।
  • उच्च स्तरीय समिति परिपत्रों के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) /केंद्रीय उत्पाद शुल्क (CBEC) बोर्ड को उचित स्पष्टीकरण व निर्देश जारी करने की सिफारिशें देगा।
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक स्पष्टीकरण, परिपत्र व निर्देश जारी करेगा।
  • उच्च स्तरीय समिति को दो नोडल अधिकारियों (जो संयुक्त सचिव/आयुक्त से नीचे की रैंक के न हों) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इनमें एक अधिकारी आयकर और सीमा शुल्क व दूसरा केंद्रीय उत्पादन कर विभाग से संबंधित हो, नोडल अधिकारियों के चुनाव की सिफारिश सीबीडीटी और सीबीईसी द्वारा की जाएगी। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति राजस्व सचिव के अनुमोदन के बाद की जाएगी।
  • एच.एल.सी. (उच्च स्तरीय समिति) अपने काम को विनियमित करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को ठीक (Set) करेगा।
  • उच्च स्तरीय समिति (H.L.C) बाहर के विशेषज्ञों और कर पेशेवरों से परामर्श कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर एच.एल.सी. राजस्व विभाग, सी.बी.डी.टी., सी.बी.ई.सी. व अन्य सरकारी विभागों व एजेंसियों के अधिकारियों को भी परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है।
  • एच.एल.सी. के अध्यक्ष और दोनों सदस्य अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए जाएंगे।
  • समिति का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा। राजस्व/वित्त मंत्रालय के विभाग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है।
  • उच्च स्तरीय समिति वित्त मंत्री के लिए अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
    संबंधित लिंक भी देखें…
    http://finmin.nic.in/press_room/2014/MoF_HighLevelCommittee_TradeIndsTaxlaws.pdf
    http://www.incometaxindia.gov.in/Lists/Press%20Releases/Attachments/340/Press-release-High-level-committee.pdf

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