कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018

Companies (Amendment) Bill 2018

प्रश्न-कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 कब प्रख्यापित किया गया था?
(a) 2 नवंबर, 2018
(b) 3 नवंबर, 2018
(c) 4 नवंबर, 2018
(d) 5 नवंबर, 2018
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 4 जनवरी, 2019 को लोक सभा द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया।
  • 20 दिसंबर, 2018 को कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने यह विधेयक लोक सभा में पेश किया था।
  • यह विधेयक 2 नवंबर, 2018 को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करेगा।
  • विधेयक के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है।
  • विधेयक के अनुसार, सांस्थानिक अधिनिर्णयन तंत्र की अनुमति के बिना किसी पब्लिक कंपनी को किसी प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
  • विधेयक में विशेष अदालतों से कुल 81 में से 16 प्रकार के संयोज्य कॉर्पोरेट अपराधों को सांस्थानिक अधिनिर्णयन के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है।
  • विधेयक में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी संचालित ‘सांस्थानिक अधिनिर्णयन तंत्र’ स्थापित करने और आदेशों को वेबसाइट पर प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है।
  • विधेयक से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एवं विशेष अदालतों पर भार को कम करने और देश में व्यापार सुगमता को सुधारने में मदद मिलेगी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/lok-sabha-passes-companies-amendment-bill/articleshow/67385416.cms

http://www.prsindia.org/billtrack/companies-amendment-bill-2018

https://www.scconline.com/blog/post/2019/01/09/lok-sabha-passed-the-companies-amendment-bill-2019-in-order-to-amend-the-companies-act-2013/