कंपनी अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए समिति का गठन

प्रश्न-कंपनी अधिनियम के क्रियान्वयन और इससे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होगा?
(a) सचिव, कार्पोरेट मंत्रालय
(b) सचिव, वित्त मंत्रालय
(c) सचिव, विदेश मंत्रालय
(d) सचिव, गृह मंत्रालय
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
  • 18 सितंबर, 2019 को केंद्र सरकार ने 11 सदस्यीय कंपनी कानून समिति गठित की।
  • देश में सुगम जीवनयापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु कानूनों का पालन करने वाले व्यापारियों को कारोबारी सुगमता उपलब्ध कराने, हित धारकों को बेहतर कार्पोरेट अनुपालन को बढ़ावा देने और देश में व्यापारियों के कामकाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए समिति का गठन किया गया है।
  • कार्पोरेट मंत्रालय के सचिव इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।
  • समिति का प्रारंभ में कार्यकाल इसकी पहली बैठक से एक वर्ष होगा।
  • समिति अपनी सिफारिशें विषयवार चरण-बद्ध समय पर सरकार को प्रेषित करेगी।
  • समिति कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधान एवं मुद्दों की पड़ताल करेगी और सरकार को सुझाव देगी।
  • समिति के कार्य
  • अपराध की प्रकृति का विश्लेषण करने के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी अपराध को सिविल गलती के रूप में फिर से वर्गीकृत करने पर सुझाव देना।
  • कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए इससे जुड़े उपाय पर सुझाव।
  • अधिनियम के तहत समझौता-पत्र, अभियोजन स्थगन समझौता आदि के संव्यवहार्यता की जांच।
  • सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के तहत मौजूदा ढांचे का अध्ययन करने के साथ किसी कमी/कमियों को दूर करने का सुझाव।
  • नेशनल कंपनी लॉ ट्रिव्यूनल की कार्यप्रणाली में सुधार के उपायों का प्रस्ताव।
  • अधिनियम के तहत विभिन्न वैधानिक निकायों की कार्यप्रणाली में समस्याओं को दूर करने का सुझाव।
  • कोई अन्य प्रासंगिक सिफारिश/सुझाव आदि।

लेखक-राहुल त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/govt-constitutes-company-law-committee-to-improve-ease-of-doing-business/articleshow/71188848.cms?from=mdr