एमएसएमई सेक्टर के लिए सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing the Y4D New India Conclave, in New Delhi on July 16, 2018.

प्रश्नहाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) सेक्टर के लिए सहयोग एवं संपर्क के शुभारंभ के अवसर पर इस सेक्टरके लिए कितनी घोषणाएं की?
(a) 8
(b) 10
(c) 11
(d) 12
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

    • 2 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सेक्टर के लिए सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
    • इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री द्वारा 12 महत्वपूर्ण घोषणा की गई।
    • यह घोषणाएं ऋणों तक पहुंच, बाजारों तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कारोबार में सुगमता, एमएसएमई सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हैं।





  • प्रधानमंत्री द्वारा की गई 12 घोषणाएं निम्नलिखित हैं-
  • एमएसएमई को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने हेतु 59 मिनट का लोन पोर्टल शुरू करने की घोषणा।
  • जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) दो प्रतिशत सब्सिडी देने का उल्लेख और शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों हेतु ब्याज की छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा।
  • 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को (टीआरईडीएस) पोर्टल में शामिल करने की घोषणा।
  • चौथी घोषणा अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अब 20 प्रतिशत के बजाए अपनी कुल खरीददारी की 25 प्रतिशत खरीदारी एमएसएमई से करेंगी।




  • पांचवीं घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित है जिसके तहत एमएसएमई से की गई अनिवार्य 25 प्रतिशत की खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीददारी अब महिला उद्यमियों हेतु आरक्षित होगी।
  • केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अनिवार्यतः जीईएम का हिस्सा बनाए जाने की घोषणा।
  • पूरे देश में प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित 22 केंद्र स्थापित करने और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किए जाने की घोषणा।
  • 8वीं घोषणा फार्मा कंपनियों से संबंधित है, जिसके तहत फार्मा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कलस्टर स्थापित किए जाएंगे और इन क्लस्टरों के निर्माण की लागत का 70 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी।
  • 9वीं घोषणा सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आठ श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के तहत रिटर्न अब वर्ष में एक ही बार फाइल किया जाएगा।




  • 10वीं घोषणा के तहत अब प्रतिष्ठानों का निरीक्षक द्वारा किया जाने वाला दौरा कंप्यूटर आधारित औचक आवंटन के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
  • 11वीं घोषणा-वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के नियमों के तहत इन दोनों क्लीयरेंस को एकल अनुमति में समाविष्ट करने की घोषणा।
  • 12वीं घोषणा कंपनी अधिनियम के तहत छोटे आर्थिक अपराधों से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु अध्यादेश लाने की घोषणा।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक…
http://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1551780