उपराज्यपालों एवं प्रशासकों को विशेष अदालते गठित करने का अधिकार

Centre empowers LGs, Administrators to set up special courts

प्रश्न-हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उपराज्यापालों एवं प्रशासकों को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत विशेष अदालतें गठित करने का अधिकार दिया गया। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था?
(a) 1963
(b) 1964
(c) 1965
(d) 1966
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • दिसंबर, 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को आधारभूत संरचना परियोजनाओं सेसंबंधित अनुबंधों पर निर्णयन हेतु दीवानी अदालतों को विशेष अदालतें घोषित करने काअधिकार प्रदान किया है।
  • इस आदेश के अनुसार केंद्रशासित प्रदेशों केउपराज्यपाल या प्रशासक विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Pelief Aet, 1963) की धारा 20 बी के तहत राज्य सरकार के कार्य और शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
  • यह आदेश पारित करने मुख्य कारण यह है कि कुछकेंद्र शासित प्रदेशों में आधारभूत ढांचों की परियोजनाओं से संबंधित बड़ी संख्यामें मामले लंबित हैं।
  • विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20बी के अंतर्गत राज्य सरकार उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से आधारभूत ढांचा परियोजनाओं से जुड़ेअनुबंधों के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई हेतु एक या एक से अधिक दीवानीअदालतों को विशेष अदालतों के रूप में गठित कर सकती है।

लेखक-ललिन्द्रकुमार

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