ईवीएमः सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक सूचना

EVM is ‘information’ under Right to Information Act

प्रश्न-निम्न कथनों पर विचार कीजिए –
i. हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (इवीएम) को सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत एक सूचना माना है।
ii. गौरतलब है कि पहले भारतीय चुनाव आयोग ने इवीएम को इस अधिकार (सूचना का अधिकार) के तहत सूचना मानने से इंकार कर दिया था।
सत्य कथन है, हैं-
(a) केवल (i)
(b) केवल (ii)
(c) (i) एवं (ii)
(d) न तो (i), न ही (ii)
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 24 फरवरी, 2019 को केंद्रीय सूचना आयोग ने इवीएम को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक ‘सूचना’ मानने का आदेश दिया।
  • ध्यातव्य है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) और 2 (आई) के अनुसार, ‘सूचना’ और ‘रिकार्ड’ की परिभाषा में कोई मॉडल या कोई नमूना भी शामिल है।
  • केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी।
  • उल्लेखनीय है, कि यदि कोई आवेदक किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है, या उसे सूचनाएं नहीं दी गई ई। इस स्थिति में वह सूचना आयोग में शिकायत कर सकता है।

लेखक – धीरेन्द्र त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.thehindu.com/news/national/evm-is-information-under-right-to-information-act-rule-central-information-commission/article26358323.ece
https://www.livelaw.in/rti/evm-is-an-information-under-rti-143139
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/central-information-commission-rules-evms-are-information-under-rti-act/articleshow/68138219.cms