अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित

प्रश्न-11 नवंबर, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई, इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस योजना के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु ग्राम्य विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है।
(b) यह योजना ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित है।
(c) इस योजनांतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति दिव्यांग को 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये (जो भी कम हो) तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा।
(d) सामान्य जाति को 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50,000 रुपये (जो भी कम हो) तक का ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा।
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 11 नवंबर, 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1991 में निर्गत दिग्दर्शिका को अवक्रमित कर नवीन दिग्दर्शिका एवं उसमें उल्लिखित मार्ग-दर्शी सिद्धांतों संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • यह योजना ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित है।
  • योजना के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
  • बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का प्रमुख उद्देश्य पहले की भांति ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख कर उनकी ऊर्जा को परिवार के जीविकोपार्जन, समाज तथा राष्ट्र निर्माण हेतु उपयोगी बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी की शहरी क्षेत्र की ओर पलायन रोकना एवं शहरी क्षेत्रों के संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार में कमी लाना है।
  • यह योजना सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए है।
  • इस योजनांतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग को 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये (जो भी कम हो) तथा सामान्य जाति को 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50,000 रुपये (जो भी कम हो) तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्राप्त हो सकेगा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
  • लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष होगी।
  • अन्य किसी योजना यथा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
  • चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी।
  • योजनांतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत कृषि उत्पादन आयुक्त के स्थान पर आयुक्त ग्राम विकास की अध्यक्षता में टास्ट फोर्स का गठन किया जाएगा।
  • योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

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