प्रश्न – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGY-MSME) के बारे में कौन – सा कथन सही नहीं है?
(a) जनवरी, 2025 में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGY-MSME) शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।
(b) इस योजना के तहत उपकरण एवं मशीनरी की खरीद के उद्देश्य से एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृत 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई*) को 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
(c) उधारकर्ता को वैध उध्यम पंजीकरण संख्या (Udyam Registration Number) के साथ एमएसएमई होना जरुरी नही है।
(d) योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये तक के ऋण की चुकौती अवधि 8 वर्ष तक होगी, जिसमें मूल किस्तों पर 2 वर्ष तक की स्थगन अवधि होगी।
उत्तर – (c)
व्याख्यात्मक उत्तर
- जनवरी, 2025 में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGY-MSME) शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।
- इस योजना के तहत उपकरण एवं मशीनरी की खरीद के उद्देश्य से एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृत 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई*) को 30% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- योजना के प्रमुख बिंदु –
- उधारकर्ता को वैध उध्यम पंजीकरण संख्या (Udyam Registration Number) के साथ एमएसएमई होना चाहिए।
- गारंटीकृत ऋण राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परियोजना लागत उच्च हो सकती है, लेकिन मशीनरी/उपकरण की लागत परियोजना लागत का कम से कम 75% होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये तक के ऋण की चुकौती अवधि 8 वर्ष तक होगी, जिसमें मूल किस्तों पर 2 वर्ष तक की स्थगन अवधि होगी।
- 50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए, पुनर्भुगतान और स्थगन अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- गारंटी कवर हेतु आवेदन के समय ऋण राशि का 5% अग्रिम (प्रारंभिक) अंशदान जमा किया जाएगा।
- इस योजना के तहत ऋण पर वार्षिक गारंटी शुल्क पहले वर्ष में शून्य रहेगा, अगले 3 वर्षों तक यह 1.5% प्रति वर्ष रहेगा और उसके बाद यह 1% प्रति वर्ष होगा।
- यह योजना परिचालन दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के दौरान या 7 लाख करोड़ रुपये की संचयी गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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