सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना(सीजीएसएसडी)

प्रश्न-अक्टूबर‚ 2021 में सरकार ने ‘सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना’(सीजीएसएसडी) को बढ़ा दिया है —-
(a) 31 मार्च‚ 2022 तक
(b) 31 दिसंबर‚ 2021 तक
(c) 31 जुलाई‚ 2022 तक
(d) इनमे से कोई नहीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • अक्टूबर‚ 2021 में सरकार ने ‘सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना’(सीजीएसएसडी) को 31 मार्च‚ 2022 तक विस्तारित कर दिया है।
  • पृष्ठभूमि —
  • उल्लेखनीय है कि सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज के तहत 13 मई‚ 2020 को ‘डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड- स्ट्रेस्ड एमएसएमई हेतु सहायक ऋण’ के सृजन की घोषणा की थी।
  • तदनुसार,1 जून, 2020 को ‘सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना’(सीजीएसएसडी) को मंजूरी दी गई थीl
  • यह योजना 24 जून, 2020 को शुह्व की गई थी ताकि स्ट्रेस्ड एमएसएमई अर्थात एसएमए-2 के प्रवर्तकों को ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जा सके।
  • यह योजना 31 मार्च‚ 2021 तक चालू रहनी थी।
  • स्ट्रेस्ड एमएसएमई इकाइयों को सहायता के रास्ते खुले रखने के लिए, सरकार ने पहले इस योजना को 31 मार्च‚ 2021 से 30 सितंबर‚ 2021 तक छह महीने के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया था।
  • योजना के हितधारकों(stakeholders) से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, सरकार ने इसे 30 सितंबर‚ 2021 से आगे की छह महीने की अवधि के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
  • यह योजना अब 31 मार्च‚ 2022 तक प्रभावी रहेगी।

संबंधित लिंक भी देखें…

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1760766#:~:text=On%20the%20basis%20of%20the,2022.