मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रश्न – राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में विकल्प में कौन-सा कथन सही नहीं है?
(a) इस योजना का उद्देश्य राज्य के एक लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है।
(b) योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
(c) 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
(d) योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण तथा CGTMSE शुल्क के पुनर्भरण का प्रावधान है।
उत्तर – (c)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • 12 जनवरी, 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया।
  • इसके बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इस योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
  • इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है।
  • इस योजना के तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना तहत राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा।
  • साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई शुल्क (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क) के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।
  • 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
  • स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ वही युवा ले सकते है जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं।
  • उनकी आयु 18-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

लेखक- विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://dipr.rajasthan.gov.in/press-release-detail/232262/85

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