प्रश्न – दिसंबर, 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र कितनी राशि के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपये का बीमा करने का निर्णय लिया है?
(a) 3064 रुपये (b) 2608 रुपये
(c) 436 रुपये (d) 20 रुपये
उत्तर – (a)
व्याख्यात्मक उत्तर
- दिसंबर, 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र 3064 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपये का बीमा करने का निर्णय लिया है।
- हितग्राहियों के बीमा के लिए 3 बीमा योजनाओं (सामूहिक बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) का क्रियान्वयन किया जायेगा।
- सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन फरवरी 2025 से होगा, जिसका वार्षिक प्रीमियम 2608 रुपये और बीमित राशि 10 लाख रुपये है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्रियान्वयन जून, 2025 से होगा, जिसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा, जिसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है।
- योजना में पॉलिसी जारी होने की तिथि से हितग्राही की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि मिलेगी।
- पॉलिसी जारी होने की तिथि से 30 दिन के बाद हितग्राही की अन्य कारण से (दुर्घटना को छोड़कर) मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि दी जाएगी।
- अन्य कारणों से 30 दिन में मृत्यु होने पर हितग्राही द्वारा देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
- बीमा पॉलिसी जारी होने के एक वर्ष की अवधि में आत्महत्या करने पर जीवन बीमा की राशि देय नहीं होगी, मात्र देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
- हितग्राही की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होना चाहिये।
- जीवन बीमा की अवधि एक वर्ष होगी, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा।
- हितग्राही की मृत्यु पर बीमा राशि परिवार को दी जाएगी।
प्रश्न – मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में एक हाथ या एक पैर का उपयोग न कर पाने पर कितनी बीमा राशि प्रदान करेगी?
(a) 2 लाख रुपये (b) 1 लाख रुपये
(c) 10 लाख रुपये (d) 5 लाख रुपये
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना होने पर दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न होने पर और एक आँख की रोशनी पूरी तरह से जाने की स्थिति में या दोनों आँखों के ठीक नहीं हो पाने की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा।
- एक हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में या एक आँख की दृष्टि खो जाने और वापस आ सकने की स्थिति में एक लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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