दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024अधिसूचित

प्रश्न – निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. 21 नवंबर 2024 को सरकार ने दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 को अधिसूचित किया हैं।
2.ये नियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या की छेड़छाड़ की रोकथाम नियम, 2017 और मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या (संशोधन) नियम, 2022 का अधिक्रमण करेंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) (1) और (2) दोनों (b) केवल (1)
(c) केवल (2) (d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (a)


व्याख्यात्मक उत्तर

  • कब – 21 नवंबर 2024
  • किसके द्वारा – भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा
  • उद्देश्य – संचार नेटवर्क और सेवाओं को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना
  • महत्व – टेलीकम्युनिकेशन साइबर सुरक्षा को मजबूत करना
  • विशेषताएँ –
    • केंद्र सरकार को टेलीकम्युनिकेशन एंटिटी से ट्रैफिक डेटा प्राप्त करने का अधिकार
    • सरकार डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर सकती है।
    • इकट्ठा किया गया डेटा केंद्रीय एजेंसियों को वितरित किया जा सकता है, जो कानून प्रवर्तन और सुरक्षा कार्यों में संलिप्त हैं।
    • धोखाधड़ी और दुरुपयोग पर प्रतिबंध
  • ये नियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत मोबाइल डिवइस उपकरण पहचान संख्या की छेड़छाड़ की रोकथाम नियम, 2017 और मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या (संशोधन) नियम, 2022 की अधिक्रमण करेंगे।
  • • ये नियम टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा करते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित रखा जा सके।

लेखक- नवनीत सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

https://www.khaitanco.com/thought-leadership/Telecom-Cyber-Security-Rules-2024-Finalized

https://dot.gov.in/sites/default/files/Gazette%20Notification%20of%20Telecommunications%20%28Telecom%20Cyber%20Security%29%20Rules%2C%202024.pdf