प्रश्न-हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कब से दिल्ली और एनसीआर में डिस्पोजल प्लास्टिक की ब्रिकी या प्रयोग को प्रतिबंधित किया है?
(a)25 दिसंबर, 2016
(b)31 दिसंबर, 2016
(c)1 जनवरी, 2017
(d)1 दिसंबर, 2016
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 2 दिसंबर, 2016 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
- इस निर्णय के अनुसार 1 जनवरी, 2017 से दिल्ली और एनसीआर में डिस्पोजल प्लास्टिक की बिक्री या प्रयोग प्रतिबंधित होगा।
- इसके अलावा कचरे को भी जल्द से जल्द खत्म करने का आदेश जारी किया।
- ज्ञातव्य है कि पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत 18 अक्टूबर, 2010 को हुई थी।
- यह एक विशिष्ट निकाय है जो कि पर्यावरण विवादों बहुअनुशासनिक मामलों सहित, सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है।
- यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा दिये गये प्रावधानों से प्रतिबद्ध नहीं है लेकिन प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा।
संबंधित लिंक भी देखें…
http://www.ndtv.com/delhi-news/green-tribunal-bans-disposable-plastic-in-delhi-ncr-1633331
http://indiatoday.intoday.in/story/ngt-ban-use-of-disposable-plastic-delhi-january/1/825741.html
http://www.greentribunal.gov.in/history.aspx