प्रश्न – – 25 अप्रैल, 2025 को वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की किस धारा के अंतर्गत शामिल किया गया है?
(a) धारा 62 (b) धारा 66
(c) धारा 67 (d) धारा 69
उत्तर – (b)
व्याख्यात्मक उत्तर
- 25 अप्रैल, 2025 को वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 66 के अंतर्गत शामिल किया है।
- इससे आई4सी को प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सूचना साझा करने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- इससे साइबर धोखाधड़ी के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- यह पहल बढ़ते साइबर अपराधों, जैसे फर्जी वेबसाइटों, धोखाधड़ीपूर्ण सोशल मीडिया पेजों, और नकली विज्ञापनों के माध्यम से होने वाले वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए की गई है।
- अक्सर ये अपराध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होते हैं और इनका उद्देश्य आम जनता को निशाना बनाना होता है।
- आई4सी, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, देश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना और साइबर अपराधों के खिलाफ भारत की क्षमता को मजबूत करना है।
- सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी साइबर धोखाधड़ी की घटना की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।
लेखक- विजय प्रताप सिंह
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