प्रश्न-‘बैंक ऑफ चाइना’ को भारत में नियमित बैंकिंग सेवा की अनुमति प्रदान की गई है, उसे-
(a) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की पहली अनुसूची में शामिल करके
(b) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की तीसरी अनुसूची में शामिल करके
(c) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की चौथी अनुसूची में शामिल करके
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य
- 1 अगस्त, 2019 को RBI ने ‘बैंक ऑफ चाइना’ को देश में नियमित बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दे दी।
- ‘बैंक ऑफ चाइना’ RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होने के बाद भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकता है।
- ध्यातव्य है कि SBI, HDFC बैंक, PNB और ICICI बैंक समेत सभी वाणिज्यिक बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल हैं।
- दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को
- RBI के नियमों का अनुपालन करना होता है।
- आरबीआई ने नवीनतम ‘जन स्माल फाइनेंस बैंक लि.’ को भी दूसरी अनुसूची में शामिल किया है।
संबंधित लिंक भी देखें… https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/rbi-allows-bank-of-china-to-offer-regular-banking-services-in-india/articleshow/70485568.cms?from=mdr
https://www.financialexpress.com/industry/banking-finance/rbi-allows-bank-of-china-to-offer-regular-banking-services-in-india/1663401/