नागरिक पुरस्कारों के दुरुपयोग पर रोक

प्रश्न-भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिक पुरस्कारों के विनियमन का प्रावधान है?
(a) 18 (1)
(b) 318 (2)
(c) 18 (2)
(d) 318 (1)
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

  • 12 फरवरी, 2019 को लोक सभा में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर द्वारा अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को नाम के आगे और पीछे उपयोग नहीं किया जा सकता।
  • भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार को अनुच्छेद 18 (1) के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को नाम के साथ उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
  • अनुच्छेद 18 के खंड 1 में राज्य द्वारा सैन्य या शैक्षणिक क्षेत्र में इस पुरस्कारों को प्रदान करने का प्रावधान है। किंतु यह नाम के साथ जुड़ी पदवी नहीं है।
  • यदि पुरस्कारों का दुरुपयोग होता है तो दोषी व्यक्ति से विनिमयन 10 की प्रक्रिया द्वारा उक्त पुरस्कार वापस ले लिया जाएगा।
  • विनिमयन 10 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के पुरस्कार को रद्द कर सकता है और उसका नाम पंजीकरण से हटा सकता है तथा प्रदत्त पुरस्कार को वापस ले सकता है।

संबंधित लिंक भी देखें…

http://164.100.47.190/loksabhaquestions/qhindi/17/AU1564.pdf