जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर तथा JKLF-Y पर ट्रिब्यूनल का गठन

प्रश्न-हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जो इस संबंध में निर्णय लेगा कि क्या जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर तथा जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट-यासीन मलिक (JKLF-Y) पर प्रतिबंध लगाने का समुचित कारण है?
(a) विवेक चंद्रा
(b) आर. सुब्बाराव
(c) चंद्रशेखर
(d) मो. रफीक
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 31 मार्च, 2019 को एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है।
  • यह ट्रिब्यूनल इस संबंध में निर्णय लेगा कि क्या ‘जमात-ए-इस्लामी, जम्मू-कश्मीर’ तथा ‘जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट-यासीन मालिक’ पर प्रतिबंध लगाने का समुचित कारण है।
  • इस ट्रिब्यूनल का गठन गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून, 1967 की धारा-5 की धारा-1 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि ‘जमात-ए-इस्लामी, जम्मू-कश्मीर’ पर 28 फरवरी, 2019 तथा ‘जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट-यासीन मलिक’ पर 22 मार्च, 2019 को आतंकवादी संगठनों के साथ करीबी संपर्क और अलगाववादी गतिविधियों के संचालन के संबंध में गैर-कानूनी घोषित किया गया है।

लेखक-गजेंद्र प्रताप

संबंधित लिंक भी देखें…

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/govt-sets-up-tribunal-to-review-ban-imposed-on-jamaat-e-islami-jklf/articleshow/68673754.cms

http://www.newsonair.com/Main-News-Details.aspx?id=361710

https://www.hindustantimes.com/india-news/government-s-tribunal-to-review-ban-on-jklf-jamaat-e-islami/story-Vu5O4TlDQ32G9INFBBlfJJ.html