प्रश्न-हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ई-वीजा व्यवस्था को पयर्टन के अनुकूल बनाया गया। अब ई-पर्यटक वीजा व्यवस्था कितने देशों के लिए लागू कर दी गई है?
(a) 160
(b) 170
(c) 166
(d) 150
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
- 15 फरवरी, 2019 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में केंद्र सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में कई संशोधन कर इसे और उदार बनाते हुए पर्यटकों के और अधिक अनुकूल बनाया है।
- महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित हैं-
- ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा के तहत भारत में प्रवास की अवधि ठहरने की शर्तों के अनुसार मल्टी एंट्री सहित अधिकतम 1 वर्ष है।
- विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमति देने के मौजूदा प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है।
- ई-पर्यटन वीजा में बदलाव
- प्रत्येक यात्रा के दौरान ई-वीजा पर निरंतर प्रवास अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा।
- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सभी मामलों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
- ई-व्यापार वीजा में बदलाव
- ई-वीजा प्रदान किए जाने के लिए पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
- अन्य परिवर्तन
- ई-वीजा 2 (दो) और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ाकर 28 कर दी गई है।
लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी
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