एनएलएफटी-एसडी के साथ समझौता

Agreement with NLFT-SD
प्रश्न-भारत सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) पर गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया है-
(a) वर्ष 1995 से
(b) वर्ष 1996 से
(c) वर्ष 1997 से
(d) वर्ष 1998 से
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य
  • 10 अगस्त, 2019 को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और साबिर कुमार देब बर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी-एसडी) के बीच समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।
  • साबिर कुमार देब बर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंड ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी-एसडी) ने हिंसा का मार्ग छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और भारतीय संविधान का पालन करने हेतु सहमति व्यक्त की है।
  • यह संगठन गैर-कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत वर्ष 1997 से प्रतिबंधित है।
  • यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थिति अपने शिविरों से हिंसा फैलाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है।
  • यह संगठन वर्ष 2005-2015 की अवधि के दौरान 317 उग्रवादी घटनाओं सहित हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा।
  • एनएलएफटी के साथ वर्ष 2015 में वार्ता शुरू हुई थी और वर्ष 2016 के बाद इस संगठन द्वारा कोई हिंसा नहीं की गई है।
  • इस संगठन ने अपने 88 सदस्यों के हथियार सहित आत्म समर्पण करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है।
  • आत्मसमर्पण करने वाले सदस्यों को गृह मंत्रालय की आत्म-समर्पण-सह-पुनर्वास योजना, 2018 के अनुसार सरकार लाभान्वित करेगी।
  • त्रिपुरा सरकार आत्मसमर्पण करने वाले सदस्यों (कैडरों) को आवास, भर्ती, शिक्षा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगी।
  • भारत सरकार त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के विषय में त्रिपुरा सरकार के प्रस्तावों पर विचार करेगी।

लेखक-विजय प्रताप सिंह

संबंधित लिंक भी देखें…

http://ddnews.gov.in/national/mha-tripura-govt-nlftsd-sign-agreement