इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति

Allahabad high court judges medical Reimbursement right

प्रश्न-हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के तहत मुख्य न्यायाधीश (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) कितनी धनराशि तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को स्वीकृत कर सकेंगे?
(a) 5 लाख रुपये
(b) 8 लाख रुपये
(c) 10 लाख रुपये
(d) 12 लाख रुपये
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 9 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा उन पर आश्रित दावों/बिलों की स्वीकृत किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को मंजूर करने की सीमा बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • इस मंजूरी के तहत अब मुख्य न्यायाधीश (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) 5 लाख रुपये के स्थान पर 10 लाख रुपये तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को स्वीकृत कर सकेंगे।
  • ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) प्रदेश सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होती है।
  • प्रदेश सरकार के मंत्रियों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु कोई पृथक नियमावली नहीं है।
  • अंतः विगत वर्षों से मंत्रियों एवं न्यायाधीशों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निस्तारण उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

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http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=900