इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द

प्रश्न-13 मई, 2019 को गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान प्राप्त करने में मानदंडों के कथित उल्लंघन के कारण कहां स्थित एनजीओ इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द कर दिया हैं?
(a) मुंबई
(b) नई दिल्ली
(c) अहमदाबाद
(d) बंगलुरू
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

  • 13 मई, 2019 को गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान प्राप्त करने में मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए बंगलुरू स्थित एनजीओ इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द कर दिया है।
  • उल्लेखनीय है कि सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • गृह मंत्रालय के अनुसार इंफोसिस फाउंडेशन ने विगत 6 वर्षों से विदेशी फंडिंग पर आय और व्यय का ब्योरा दर्ज नहीं किया था।
  • इस कारण उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया।
  • वहीं इंफोसिस फाउंडेशन का कहना है कि उसने स्वयं पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध गृह मंत्रालय से किया था।
  • इंफोसिस के अनुसार फाउंडेशन का पंजीकरण जनवरी, 2016 में FCRA के अंतर्गत हुआ था। परंतु मई, 2016 में सरकार ने FCRA में संशोधन कर उसे वर्ष 2010 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया था। अतः फाउंडेशन FCRA के मानकों पर खरा नहीं उतरता है।
  • FCRA दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंजीकृत संगठनों को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 9 माह के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण, रसीदें और भुगतान खाता, बैलेंस शीट, आदि की स्कैन की गई प्रतियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

लेखक-विवेक कुमार त्रिपाठी

संबंधित लिंक भी देखें…
https://www.businesstoday.in/current/corporate/home-ministry-cancels-registration-of-infosys-foundation-over-fcra-violation/story/346034.html
https://www.thehindu.com/news/national/infosys-foundations-fcra-licence-cancelled/article27119958.ece