राष्ट्रपति द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 को मंजूरी

प्रश्न-आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई?
(a) 21 अप्रैल, 2018
(b) 22 अप्रैल, 2018
(c) 19 अप्रैल, 2018
(d) 23 अप्रैल, 2018
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

  • 22 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दी।
  • गौरतलब है कि 21 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को अपनी मंजूरी दी थी।
  • इस अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2018 में संशोधन का प्रावधान है।
  • संशोधित पॉक्सो अधिनियम में विशेषकर 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
  • साथ ही 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का भी प्रावधान है।
    क्या हुआ बदलाव
    (i) महिलाओं के साथ बलात्कार की 7 वर्ष की सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष तक की कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। इसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
    (ii) 12 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष तक की लड़कियों से रेप के मामले में सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष तक कठोर कारावास का प्रावधान किया गया। इसको आजीवन करावास तक बढ़ाया जा सकता है यानी दोषी को अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी होगी।
    (iii) 12 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है अर्थात उसकी मौत होने तक उसको जेल में रखा जाएगा।
    (vi) 12 वर्ष तक की लड़कियों से गैंगरेप के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
  • अब बलात्कार के सभी मामलों में पुलिस अन्वेषण पूरी करने की समय सीमा दो माह निर्धारित की गई है।
  • रेप से संबंधित सभी मामलों के निपटारे हेतु समय सीमा दाखिल होने से 6 माह तक निर्धारित की गई है।
  • साथ ही 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी।
  • राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही अब यह कानून देश भर में लागू हो गया।

संबंधित लिंक
http://www.prsindia.org/uploads/media//Ordinances/The%20Criminal%20Law%20Amendment%20Ordinance%202018.pdf
http://zeenews.india.com/india/full-text-the-criminal-law-amendment-ordinance-2018-signed-by-president-which-allows-death-for-child-rapists-2102155.html