मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, 2018

प्रश्न-हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 प्रभावी रूप से लागू हुई। इस योजना के संबंध में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a)  यह योजना 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हुई।
(b) योजनांतर्गत असंगठित क्षेत्र की मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जााएगी।
(c)  योजनांतर्गत दो किश्तों में 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
(d) योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं असंगठित महिला कर्मकारों को प्राप्त होगा।
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 1 अप्रैल, 2018 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 प्रभावी (लागू) हो गई।
  • राज्य शासन द्वारा इस योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।
  • इस योजनांतर्गत असंगठित क्षेत्र की मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  • योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु का जन्म के बाद टीकाकरण, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए नगद प्रोत्साहन राशि और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।
  • योजनांतर्गत दो किश्तों में 16 हजार रुपये की राशि प्रदत्त की जाएगी।
  • प्रदेश में संचालित केंद्र सरकार की जननी सुरक्षा येाजना के पात्र हित ग्राहियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • पहला गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी किश्त के रूप में 3 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
  • शेष एक हजार की राशि हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
  • दूसरे गर्भाधारण पर हितग्राही को 4 हजार रुपये की पूरी राशि का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना से ही किया जाएगा।
  • प्रथम प्रसूता प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तृतीय किश्त की दो हजार रुपये की राशि शिशु का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर ले सकती है।
  • योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं असंगठित महिला कर्मकारों को प्राप्त होगा।
  • प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने और अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव पर ही प्राप्त होगी।
  • पात्र हितग्राहियों की राशि आधार से संबंद्ध बैंक खाते में जमा की जाएगी।

संबंधित लिंक
http://www.dprmp.org/NewsDetail.aspx?newsid=537092&disid=2
http://www.dprmp.org/NewsDetail.aspx?newsid=538462&disid=39