पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक, 2017

Telangana assembly passed Backward Class,SC&ST Reservation Bill, 2017

प्रश्न-पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक, 2017 के तहत तेलंगाना राज्य में पिछड़े मुस्लिमों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?
(a) 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत
(b) 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत
(c) 12 प्रतिशत और 10 प्रतिशत
(d) 11 प्रतिशत और 8 प्रतिशत
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 16 अप्रैल, 2017 को तेलंगाना राज्य की विधानसभा में पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक, 2017 पारित किया गया।
  • इस विधेयक के तहत पिछड़े (सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े) मुस्लिमों हेतु आरक्षण की सीमा को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में) की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गयी है।
  • संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के अनुरोध के साथ ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
  • विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इस राज्य में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया है।
  • ध्यातव्य है कि तमिलनाडु राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है।
  • उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की है।

संबंधित लिंक
http://www.thehindu.com/news/national/telangana/telangana-assembly-passes-bill-to-hike-muslim-quota-to-12/article18071406.ece
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/telangana-assembly-passes-bill-to-hike-muslim-quota/articleshow/58207690.cms
http://www.india.com/hindi-news/india-hindi/backward-classscst-reservation-bill-2017-increasing-quota-for-sociallyeconomically-backward-among-muslims-passed-in-telangana-assembly-bjp-opposed/