नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में

Sex with minor wife, despite consent, is rape Supreme Court

प्रश्न-हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कितनी आयु तक की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने को भी रेप की श्रेणी में शामिल किया है?
(a) 16 वर्ष से कम
(b) 17 वर्ष से कम
(c) 18 वर्ष से कम
(d) 19 वर्ष से कम
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

  • 11 अक्टूबर, 2017 को सामाजिक समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया।
  • इस फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिग पत्नी (18 वर्ष से कम आयु) से शारीरिक संबंध बनाने को भी रेप की श्रेणी में शामिल किया है।
  • न्यायालय के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की महिला यदि शारीरिक संबंध बनाए जाने को लेकर शिकायत करती है तो यह रेप माना जाएगा भले ही संबंध बनाने वाला व्यक्ति उसका पति ही क्यों न हो।
  • इस सदंर्भ में इंडिपेंडेंट थॉट नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
  • इस याचिका में आईपीसी की धारा-375 के सेक्शन-2 का विरोध किया गया है।
  • इसके अनुसार 15 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाता था।
  • ज्ञातव्य है कि आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है किन्तु यह सेक्शन एक अपवाद था। याचिका में कहा गया कि इस सेक्शन को हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करता है।

संबंधित लिंक
http://www.thehindu.com/news/national/sex-with-minor-wife-is-rape-says-supreme-court/article19838085.ece
http://www.hindustantimes.com/india-news/sc-says-sex-with-wife-below-18-is-rape-explaining-the-case-controversy/story-kqHrPDJue9ioT7TKyBcrCP.html